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लेनदेन वाले फर्जी ऐप्स के खिलाफ सख्त हुई सरकार, MeitY और RBI मिलकर करेंगे कार्रवाई


नई दिल्ली, । देश में तेजी से बढ़ते फर्जी एप्स के मामले पर शिकंजा कसने को लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) और केंद्रीय रिजर्व बैंक (RBI) ने हाथ मिलाया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज कहा कि फर्जी एप्स भोले-भाले निवेशकों की गाढ़ी कमाई को छीन रहे है, जिसे रोकना बेहद जरूरी है।

निवेशक आकर्षक रिटर्न के बहकावे में न आएं

फर्जी ऐप्स के खिलाफ निवेशकों को आगाह करते हुए सीतारमण ने कहा कि निवेशकों को अपनी सावधानी बरतनी चाहिए। वित्त मंत्री ने कहा कि निवेशकों को नकली और फर्जी एप्स के द्वारा किए गए आकर्षक रिटर्न के दावों के बहकावे में नहीं आना चाहिए।

तुमकुर (कर्नाटक) में थिंकर्स फोरम में बोलते हुए वित्त मंत्री ने सभी सोशल इनफ्लुएंसर और फाइनेंशियल इनफ्लुएंसर को आगाह करते हुए कहा कि कुछ भी बताने से पहले दो बार जरूर चेक कर लें, हर चीज को कउंटर चेक करें और लोगों की कमाई की रक्षा करें।

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एनफ्लुएंसर से सावधान रहें

वित्त मंत्री ने निवेशकों को भी आगाह करते हुए कहा कि एनफ्लुएंसर्स से सावधान रहें। वित्त मंत्री ने कहा कि 10 में तीन या चार लोग ऐसे होते हैं, जो अच्छी सलाह देते हैं, बाकी के सात किसी न किसी अन्य विचार से प्रेरित होते हैं।

आपको बता दें कि साल 2019 में सरकार ने अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट नाम से एक कानून बनाया था, जो अनियमित संस्थाओं को जमा एकत्र करने और गरीबों को ठगने और उनकी गाढ़ी कमाई को हड़पने से रोकता है।

 

1 से 5 साल तक हो सकती है सजा

इस एक्ट के अनुसार, जो भी डिपॉजिटर, डिपॉजिट का अनुरोध कर धारा 3 का उल्लंघन करता है, वो कम से कम वर्ष एक से पांच वर्ष तक के कारावास से दंडित होगा।

यह एक्ट देश में अवैध रूप से जमा गतिविधियों के खतरे से निपटने में मदद करता है। जमा पैसे की कालाबाजारी में लगे लोग वर्तमान में गरीब और भोले-भाले लोगों की गाढ़ी कमाई ठगने के लिए सख्त प्रशासनिक उपायों की कमी का फायदा उठा रहे हैं।