न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने सोमवार शाम भारत-अमेरिका कानूनी संबंधों पर भारत-अमेरिका संयुक्त ग्रीष्मकालीन सम्मेलन में अपने संबोधन में यह टिप्पणी की। उन्होंने जोर देकर कहा कि नागरिकों को परेशान करने उनकी स्वतंत्रता को छीनने के लिए किसी भी कानून को लागू नहीं किया जा सकता है।
अर्नब गोस्वामी मामले में अपने फैसले का हवाला देते हुए उन्होंने कहा, आतंकवाद विरोधी कानून सहित आपराधिक कानून, नागरिकों को असंतोष या उत्पीड़न को दबाने के लिए दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अदालतों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे नागरिकों को आजादी से वंचित करने के खिलाफ रक्षा की पहली पंक्ति बनी रहें।