नई दिल्ली, । भारत में हर नागरिक के लिए आधार कार्ड की जरूरत होती है। आधार नंबर के रजिस्ट्रेशन के लिए पहले तो जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र की जरूरत होती है। अब केंद्र सरकार ने लोगों को बड़ी राहत दी है। अब आपको जन्म और मृत्यु के प्रमाण पत्र के लिए आधार नंबर की जरूरत नहीं है।
आप बिना इनके भी आधार नंबर रजिस्टर करवा सकते हैं। रजिस्ट्रार जनरल के ऑफिस को निर्देश दिया गया है कि अब आधार रजिस्ट्रेशन के लिए इन सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होगी।
आधार नहीं होगा अनिवार्य
अब आपको जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाते समय आपको आधार नंबर की जरूरत नहीं होगा। आप उसके बिना भी ये प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। सरकार ने इसको लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसी के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने आरजीआई कार्यालय के लिए भी दिशा-निर्देश दिये हैं। अब जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रेशन के दौरान आधार डेटाबेस को इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी है।
सरकार ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के तहत ही ये निर्देश जारी किया है। सरकार ने अपने नोटिफिकेशन में कहा कि रजिस्ट्रार को रिपोर्टिंग फॉर्म जन्म या मृत्यु में हां या ना दोनों में से कोई ऑप्शन को सिलेक्ट करने में मंजूरी दे दी है। अब वह स्वैच्छिक आधार पर आधार नंबर का वेरिफिकेशन कर सकते हैं।
सरकार के दिशा निर्देश
नए बच्चे के जन् में माता-पिता को उनकी सूचना देना जरूरी है। राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश के केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का ही पालन करेंगे। राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश आधार वेरिफिकेशन का इस्तेमाल करेगा।
पैन-आधार लिंक
सरकार ने पैन नंबर आधार से लिंक करने की आखिरी डेट 31 2023 जून तय की है। अगर आपने अभी तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया है तो आपको जल्द से जल्द ही ये काम पूरा कर देनी चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो 1 जुलाई से आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। इसी के साथ 1 जुलाई के बाद आपको पैन को आधार से लिंक करने पर चालान भी देना होगा।