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सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब रीसेल फ्लैट बायर भी होंगे पजेशन पेनल्टी के हकदार


नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने गुरुवार को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. इसके तहत बिल्डर (Builder) पर पहले खरीदार (First Buyers) के जो अधिकार होते थे वही अधिकार अब दूसरे खरीदार यानी रीसेल में फ्लैट (Resale Flat Buyers) खरीदने वाले पर भी लागू होंगे. अब रीसेल फ्लैट खरीदने वाला भी बिल्डर से पजेशन पेनल्टी और अन्य मुआवजे मांगने या लेने का हकदार होगा. बता दें कि दिल्ली-एनसीआर में 15-20 प्रतिशत बायर्स हैं, जिन्होंने रीसेल पर घर खरीदा है. रीसेल में घर खरीदने वाले भी बीते कई सालों से पजेशन मिलने का इंतजार कर रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब वह भी पहले खरीदार की तरह लाखों की पेनल्टी बिल्डर से क्लेम कर सकेंगे. बिल्डर पर अब रीसेल फ्लैट खरीदने वाला भी पेनल्टी ठोक सकता है
बता दें कि दो साल पहले यानी 23 जुलाई 2019 के दिन ही सुप्रीम कोर्ट ने खरीदारों के लिए एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया था. सुप्रीम कोर्ट ने बायर्स के साथ धोखा करने वाले आम्रपाली ग्रुप के मालिकों का ग्रुप से सारे अधिकार छीन लिए थे. इससे दिल्ली-एनसीआर के 45 हजार से ज्यादा खरीदारों को राहत मिली थी. ठीक दो साल बाद एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने 23 जुलाई 2021 को फर्स्ट बायर के बराबर ही सेकंड बायर के लिए बड़ा फैसला सुनाया है.