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19 साल पुराने फर्जी एनकाउंटर केस में यूपी सरकार को SC की फटकार,


19 साल पुराने फर्जी मुठभेड़ के एक मामले में उत्तर प्रदेश सरकार को अपनी लेटलतीफी, लापरवाही और लीपापोती के लिए सात दिनों में सात लाख रुपए जुर्माना भरना होगा. सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाई है. बता दें कि 19 साल पहले हुई मुठभेड़ में एक युवक की हत्या हुई थी. फिर पता चला कि यह मुठभेड़ फर्जी थी और आरोप लगा कि प्रशासन पुलिसवालों को बचाने में संगठित रूप से जुटा रहा.

इसके बाद कई सरकार आईं और चली गईं, लेकिन आरोपी पुलिसवालों का कुछ नहीं हो सका. पीड़ित पिता अपने लाडले की मौत का इंसाफ मांगने के लिए भाग-दौड़ करते रहे. अब जाकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से उन्हें उम्मीद की किरण दिखी है. जुर्माने की राशि यूपी सरकार द्वारा कोर्ट की रजिस्ट्री में जमा करवाई जाएगी.

सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस विनीत शरण और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की पीठ ने टिप्पणी की है कि इस बात के सीधे सबूत मिले हैं कि इस मामले में सरकार की पूरी मशीनरी कैसे आरोपी पुलिस अधिकारियों को बचाने में लगी रही थी, क्योंकि उस मुठभेड़ में मारे गए युवक के पिता बीते 19 साल से इंसाफ के लिए पुलिस प्रशासन कोर्ट कचहरी हर जगह भाग दौड़ करते रहे लेकिन प्रशासन ने अपनी चालों से किसी की एक ना चलने दी.