DOT के अनुसार निजी क्षेत्र (private sector) के संगठन या व्यक्ति भारत में जैमर की खरीद और उपयोग नहीं कर सकते हैं। यह भी कहा गया है कि दिशानिर्देशों के तहत अनुमति के अलावा, भारत में सिग्नल जैमिंग उपकरणों का विज्ञापन, बिक्री, वितरण और आयात अवैध है।
सिग्नल बूस्टर/रिपीटर के संबंध में, विभाग ने कहा कि लाइसेंस प्राप्त दूरसंचार सेवा कंपनी के अलावा किसी भी व्यक्ति द्वारा मोबाइल सिग्नल रिपीटर/बूस्टर को रखना, बेचना और/या उपयोग करना गैरकानूनी है।