मुम्बई। विमानन सुरक्षा नियामक डीजीसीए ने शनिवार को पायलटों के ट्रेनिंग से संबंधित कुछ मानदंडों के उल्लंघन के लिए टाटा समूह के स्वामित्व वाली एयर एशिया इंडिया पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने आठ नामित परीक्षकों पर 3 लाख रुपये का जुर्माना लगाने के अलावा तीन महीने की अवधि के लिए एयरलाइन के प्रशिक्षण प्रमुख को उनके पद से हटाने का आदेश भी दिया है।
ट्रेनिंग मानदंडों का हुआ उल्लंघन
रिपोर्ट के मुताबिक, एयर एशिया इंडिया ने कथित तौर पर पायलट दक्षता जांच और उपकरण रेटिंग परीक्षणों के संबंध में विमानन मानदंडों का उल्लंघन किया था। एक महीने से अधिक समय में टाटा समूह की एयरलाइन के खिलाफ यह तीसरी प्रवर्तन कार्रवाई है। एयर एशिया इंडिया ने एक बयान में कहा कि वह डीजीसीए के आदेश की समीक्षा कर रही है और इसके खिलाफ अपील करने का विचार कर रही है।
एयर एशिया ने जारी किया बयान
एयर एशिया के प्रवक्ता ने कहा, “हम स्वीकार करते हैं कि नवंबर 2022 में डीजीसीए द्वारा पायलटों के प्रशिक्षण अभ्यास में कुछ परेशानी देखी गई थी। डीजीसीए के साथ समन्वय में तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई की गई थी और अंतर को दूर करने के लिए अतिरिक्त सिम्युलेटर ट्रेनिंग सत्र शुरू किया गया था”
डीजीसीए ने दिया बयान
डीजीसीए ने बयान दिया कि प्रवर्तन कार्रवाई पिछले साल 23-25 नवंबर के दौरान एयरलाइन पर DGCA के निरीक्षण के दौरान, टीम ने देखा कि एयर एशिया (इंडिया) लिमिटेड के पायलटों के कुछ अनिवार्य अभ्यास पायलट दक्षता जांच/ इंस्ट्रूमेंट रेटिंग चेक (जो एक अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की आवश्यकता है) के अनुसार नहीं किए गए हैं, जिसके परिणामस्वरूप उल्लंघन हुआ है।
20 लाख रुपये का जुर्माना और प्रशिक्षकों को निलंबित करने का आदेश
बयान में डीजीसीए ने कहा, “DGCA ने जवाबदेह प्रबंधक, प्रशिक्षण प्रमुख और एयरलाइन के सभी नामित परीक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया करते उनके नियामक दायित्वों के निरीक्षण की कमी के लिए उनके खिलाफ प्रवर्तन कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए। इसके बाद जवाबदेह प्रबंधक, प्रशिक्षण प्रमुख और सभी नामित परीक्षकों के लिखित उत्तर की जांच की गई और फिर डीजीसीए नागरिक उड्डयन आवश्यकताओं (सीएआर) के उल्लंघन के लिए एयरएशिया (इंडिया) लिमिटेड पर 20,00,000 रुपये का वित्तीय जुर्माना लगाया गया है।”
बयान के अनुसार, डीजीसीए ने एयरलाइन को ट्रेनिंग के प्रमुख को तीन महीने के उनके पद से हटाने और तीन लाख रुपये का जुर्माना देने का आदेश भी जारी किया है।