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Tamil Nadu: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मंत्री सेंथिल बालाजी को कोर्ट से नहीं मिली राहत,


चेन्नई। तमिलनाडु की एक अदालत ने बुधवार को तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी की हिरासत अवधि 4 दिसंबर तक बढ़ा दी है। बता दें कि डीएमके नेता को इस साल जून में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था।

अभियोजन पक्ष ने प्रधान सत्र न्यायाधीश एस अल्ली के समक्ष बालाजी को एक सरकारी मल्टी-सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल से वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश किया गया। जब मामला सुनवाई के लिए आया, तो ईडी के वकील एन रमेश ने बालाजी द्वारा दायर याचिका पर एक जवाबी हलफनामा दायर किया।

ईडी के वकील ने दिया कोर्ट में जवाब

इसमें जांच के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा जब्त किए गए दस्तावेजों की प्रतियां प्रस्तुत करने के लिए एजेंसी को निर्देश देने की मांग की गई थी। रमेश ने कहा कि इस मामले से संबंधित सभी दस्तावेज पहले ही अदालत में पेश किये जा चुके हैं और मंत्री को भी सौंपे जा चुके हैं। इसके बाद, न्यायाधीश ने बालाजी द्वारा दायर याचिका पर आगे की सुनवाई 4 दिसंबर के लिए तय की।

14 जून को हुई थी गिरफ्तारी

गौरतलब है कि, बालाजी को 14 जून को ईडी ने नौकरी के बदले नकदी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था, जब वह पूर्ववर्ती अन्नाद्रमुक शासन के दौरान परिवहन मंत्री थे।