अंबाला। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी किसानों की शिकायतों को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति नवाब सिंह की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है। जस्टिस सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने समिति को एक सप्ताह के भीतर अपनी पहली बैठक बुलाने का निर्देश दिया।
‘किसानों के मुद्दों का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए’
शीर्ष अदालत ने कहा कि किसानों के मुद्दों का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए और समिति द्वारा चरणबद्ध तरीके से इस पर विचार किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसान अपने शांतिपूर्ण आंदोलन को वैकल्पिक स्थलों पर स्थानांतरित करने के लिए स्वतंत्र होंगे।