नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने को रोकने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) द्वारा उठाए गए कदमों पर असंतोष व्यक्त किया। कोर्ट ने प्रदूषण रोकथाम के लिए उठाए गए कदमों के बारे में कई सवाल पूछे, जिसका अधिकारी माकूल जवाब नहीं दे पाए। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई की तारीख 18 अक्टूबर मुकर्रर की।
बता दें, पराली जलाए जाने के कारण हर साल सर्दियों में दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है। जस्टिस अभय एस ओका और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रहे थे।