चंडीगढ़। पंजाब पंचायत चुनाव पर रोक लगाने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने नामांकन प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं के आधार पर पंजाब में चल रहे पंचायत चुनावों पर रोक लगाने से मंगलवार को इनकार कर दिया और कहा कि अगर अदालतें मतदान के दिन चुनावों पर रोक लगाना शुरू कर देंगी तो ‘अराजकता’ होगी।
पंजाब पंचायत चुनावों (Punjab Panchayat Chunav) पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि चुनाव शुरू हो चुके हैं और अब रोक लगाना उचित नहीं होगा। अगर हम अभी रोक लगाते हैं तो पूरी तरह अराजकता फैल जाएगी। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि चुनाव प्रक्रिया में अनियमितताएं हैं लेकिन कोर्ट ने कहा कि इसका समाधान हाईकोर्ट में चुनाव याचिका के माध्यम से होगा।
पंजाब में मंगलवार सुबह 8 बजे पंचायतों के लिए मतदान शुरू हुआ और चल रही चुनावी प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग वाली याचिकाओं का उल्लेख मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष किया गया। पीठ में न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल थे।