नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को हरियाणा की 20 विधानसभा सीटों पर फिर से चुनाव कराने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। वहीं, कोर्ट ने हरियाणा के नायब सरकार का शपथ ग्रहण समारोह (CM Nayab Singh Saini Oath) पर रोक लगाने से भी इनकार कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को याचिका दायर की गई थी। याचिकाकर्ता ने अपील की थी कि सीएम नायब सिंह सैनी सरकार की शपथ ग्रहण समारोह पर रोक लगाई जाए। याचिकाकर्ता ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में संदिग्ध नतीजों और विसंगतियों का आरोप लगाया था। CJI ने यह भी कहा कि इस मामले में बाद में सुनवाई पर विचार किया जाएगा।
याचिकाकर्ता ने क्या कहा था?
बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, कि शपथ ग्रहण समारोह पर रोक लगाई जाए। याचिकाकर्ता ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में संदिग्ध नतीजों और विसंगतियों का आरोप लगाया था।