गाजीपुर। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय प्रथम शक्ति सिंह की अदालत ने एक अभियुक्त को आजीवन कारावास व 1 लाख रूपये आर्थिक दण्ड की सजा सुनायी। इसकी जानकारी देते हुए अपर जिला शासकीय अधिववक्ता नीरज श्रीवास्तव ने बताया कि थाना बरेसर में अभियुक्त सत्येन्द्र राम शराब पीने के लिए अपने पत्नी बिन्दू देवी से पैसा मांगने को लेकर हुए विवाद में 8 अप्रैल 2022 को फावड़े के बेत, खुर्पी पीढ़ा से हत्या कर दी। प्रत्यक्षदर्शी के रूप मे अभियुक्त की 6 वर्षीय पुत्री निधी के बयान पर न्यायालय ने मंगलवार को सत्येन्द्र राम को आजीवन कारावास व एक लाख रूपये के अर्थ दण्ड की सजा सुनायी। जुर्माने की राशि उनके तीन बच्चो के बांटने का निर्देश दिया। इसके साथ ही बच्चो के मां की मृत्यु हो जाने व पिता को आजीवन कारावास की सजा हो जाने से इनके पालन पोषण के लिए जिलाधिकारी गाजीपुर को निर्देश दिया कि इन तीनो बच्चो के परवरिश के लिए सरकारी योजनाओ का लाभ देकर उनके शिक्षा व पालन पोषण की व्यवस्था किये जाने का निर्देश दिया।
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