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पूरे हरियाणा में धारा-144, खट्टर सरकार बोली- हमारा ऑक्सीजन कोटा अब 232 मीट्रिक टन हुआ


  1. चंडीगढ़। हरियाणा में कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के लिए राज्‍य सरकार ने अब सभी 22 जिलों में धारा-144 लागू करा दी है। उधर, केंद्र सरकार ने हरियाणा का ऑक्सीजन कोटा भी 162 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 232 मीट्रिक टन करवा दिया है। इसकी जानकारी हरियाणा के जनसंपर्क एवं सूचना विभाग द्वारा दी गई। बताया गया कि, प्रदेश में संक्रमितों का आंकड़ा अब तक 4,47,754 पहुंच गया है। हर रोज यहां 10 हजार से ज्‍यादा नए मरीज मिल रहे हैं। हालांकि, ठीक होने वालों की संख्‍या में भी इजाफा हो रहा है।

स्‍वास्‍थ्‍य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक, हरियाणा में 3,59,699 मरीज कोरोना से रिकवर हो चुके हैं। इसके अलावा 27 अप्रैल तक यहां 72,46,974 कोरोना टेस्‍ट किए जा चुके हैं। प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव विजय वर्धन ने मंगलवार को स्टेट क्राइसिस कार्डिनेशन कमेटी की बैठक में कुछ जरूरी निर्देश दिए। उन्होंने हरियाणा पुलिस को पेट्रोलिंग बढ़ाने तथा धारा-144 का सख्ती से पालन कराने की बात कही। बताया गया कि, सरकार ने अब सभी 22 जिलों में धारा-144 लागू करा दी है।

अभी तक कोरेाना का हॉट-स्पॉट बने गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, हिसार, पंचकूला व करनाल आदि जिलों में ही पाबंदियां लगी थीं। मगर अब अब मुख्य सचिव ने प्रदेश के सभी जिलों में इसे लागू करने के आदेश दिए हैं। एक अधिकारी ने बताया कि, माइक्रो कंटेनमेंट जोन चिह्नित करने की गति बढ़ाने के निर्देश जिलों के डीसी को दिए गए थे। उन्‍होंने कहा कि, सोनीपत व पंचकूला में धारा 144 लागू भी की जा चुकी है।