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हत्या मामला : कोर्ट ने तय की गुरमीत राम रहीम की सजा पर फैसले की अगली तारीख


  • नई दिल्ली। पंचकूला में सीबीआई की एक विशेष अदालत ने हत्या के एक मामले में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह (Gurmeet Ram Rahim Singh) और 4 अन्य की सजा पर फैसला 18 अक्टूबर के लिए टाल दिया है। सीबीआई (CBI) के वकील के अनुसार, राम रहीम सिंह ने डेरा द्वारा किए गए जनकल्याण कार्यों का हवाला देते हुए नरमी बरतने की गुजारिश की। बहरहाल, सीबीआई ने इसका विरोध किया और आईपीसी की धारा 302 के तहत ”अधिकतम सजा” देने की मांग की। विशेष अदालत ने डेरा प्रबंधक रंजीत सिंह की हत्या के मामले में शुक्रवार को सभी को दोषी ठहराया था। अन्य दोषी कृष्ण लाल, जसबीर सिंह, अवतार सिंह और सबदिल हैं। सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त के बीच अदालत में सुनवाई शुरू हुई थी। सबसे पहले दोषियों के बयान दर्ज किए गए।

सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक एच पी एस वर्मा ने पंचकूला में अदालत के बाहर पत्रकारों को बताया, ” कुछ अन्य दोषियों के वकील ने वक्त मांगते हुए कहा कि वे अभियोजन पक्ष द्वारा रखी कुछ बातों पर गौर करना चाहते हैं। उनके अनुरोध पर अदालत ने सजा पर फैसला 18 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दिया।” वर्मा ने बताया कि डेरा प्रमुख ने नरमी बरते जाने का आग्रह किया और अपना लिखित बयान भी भेजा जिसमें उन्होंने डेरा के रक्त दान शिविर, नेत्र जांच शिविर, पौधारोपण अभियान और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान विभिन्न स्थानों पर की गयी मदद जैसे सामाजिक कार्यों का जिक्र किया। डेरा प्रमुख ने रक्त चाप, आंख और किडनी की बीमारियों समेत अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का भी हवाला दिया।