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इमरान खान का नाम ECL में शामिल करने की मांग वाली याचिका खारिज


स्‍लामाबाद। इस्‍लामाबाद हाईकोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें पूर्व पीएम इमरान खान और उनकी कैबिनेट के अन्‍य साथियों का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्‍ट में शामिल करने की मांग की गई थी। जियो न्‍यूज की दी जानकारी के मुताबिक कोर्ट ने अपने फैसले में याचिकाकर्ता पर एक लाख जुर्माना भी लगाया है। याचिकाकर्ता ने अपनी अपील में ये भी मांग की थी कि इमरान खान द्वारा दिखाए गए धमकी भरे खत की भी जांच की जानी चाहिए। बता दें कि कोर्ट ने इस मामले में अपना आदेश रिजर्व कर लिया था। जियो न्‍यूज के मुताबिक ये याचिका मौलवी इकबाल हैदर ने इमरान खान के पीएम पद से हटने के बाद दायर की थी।

 

कोर्ट का पांच पन्‍नों का आदेश 

सोमवार को कोर्ट के चीफ जस्टिस अथर मिनाल्‍लाह ने इस याचिका पर पांच पेज का आदेश पढ़कर सुनाया। कोर्ट का कहना था कि याचिकाकर्ता क्‍यों इस मुद्दे को तूल देकर इसका राजनीतिकरण करना चाहते हैं। कोर्ट ने ये भी कहा कि ये केंद्र की जिम्‍मेदारी है। याचिकाकर्ता से कोर्ट ने पूछा कि इस मामले को लेकर वो यहां क्‍यों आए हैं। इस पर याचिकाकर्ता का कहना था कि उन्‍होंने देश के पूर्व राष्‍ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ के खिलाफ देशद्रोह का मामला दायर किया था। उनके ही कारण परवेज मुशर्रफ के खिलाफ एक्‍शन लेना पड़ा था।