चंडीगढ़। Navjot Singh Sidhu Road Rage Case: पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को सुप्रीम कोर्ट की ओर से सजा सुनाए जाने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि सिद्धू के पास अब क्या-क्या विकल्प मौजूद हैं। इस बारे में कानून के जानकारों की राय अलग-अलग है। बताया जा रहा है कि सिद्धू अब भी क्यूरेटिव पिटीशन दायर कर सकते हैं।
कानून के कुछ जानकाराें के अनुसार, सिद्धू के पास जेल जाने के सिवा कोई चारा नहीं
कुछ जानकारों का कहना है कि सिद्धू को पहले हाई कोर्ट से सजा हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सजा को रद कर दिया था। इस पर पीडि़त परिवार ने पुनर्विचार याचिका दायर की और अब इस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सुजा सुनाई है। ऐसे में सिद्धू के पास जेल जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है





