नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को कहा कि छत्तीसगढ़ में कथित शराब घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच में सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा, रायपुर मेयर के बड़े भाई और कुछ अन्य लोगों की 205 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क की है।
एजेंसी ने एक बयान में कहा कि कुर्क की गई संपत्तियों में टुटेजा की 15.82 करोड़ रुपये की 14 संपत्तियां, रायपुर के मेयर और कांग्रेस नेता ऐजाज ढेबर के बड़े भाई अनवर ढेबर की 116.16 करोड़ रुपये की 115 संपत्तियां, विकास अग्रवाल उर्फ सुब्बू की 1.54 करोड़ रुपये की संपत्तियां शामिल हैं। अरविंद सिंह से जुड़ी 12.99 करोड़ रुपये की 33 संपत्तियां हैं।
इन लोगों की संपत्ति भी हुई कुर्क
इसके अलावा भारतीय दूरसंचार सेवा (आईटीएस) के अधिकारी और उत्पाद विभाग के विशेष सचिव अरुणपति त्रिपाठी की 1.35 करोड़ रुपये की संपत्ति, त्रिलोक सिंह ढिल्लन की 28.13 करोड़ रुपये की नौ संपत्तियां, नवीन केडिया की 27.96 करोड़ रुपये के आभूषण और चल संपत्तियां हैं। आशीष सौरभ केडिया/दिशिता वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के 1.2 करोड़ रुपये लिमिटेड को कुर्क कर लिया गया है।
ईडी ने कहा कि अनवर ढेबर की कुर्क की गई संपत्तियों में होटल वेनिंगटन कोर्ट, रायपुर शामिल है जो उनकी फर्म ए ढेबर बिल्डकॉन के तत्वावधान में चलाया जा रहा है और एकॉर्ड बिजनेस टॉवर के नाम से एक कमर्शियल बिल्डिंग है। कुर्क की गई संपत्ति की कुल कीमत 205.49 करोड़ है।
टुटेजा को इस मामले में हाल ही में ईडी ने गिरफ्तार किया था, जहां उसने आरोप लगाया था कि शराब की अवैध बिक्री के माध्यम से उत्पन्न कमीशन को राज्य के सर्वोच्च राजनीतिक अधिकारियों के निर्देशों के अनुसार साझा किया गया था।