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CJI चंद्रचूड़ ने क्यों ठुकरा दी सत्येंद्र जैन की गुजारिश, जमानत से जुड़ा है मामला


, नई दिल्ली। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर सुनवाई टालने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है।

बृहस्पतिवार को सत्येंद्र जैन की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने मामले को प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के समक्ष मेंशन किया।

सिंघवी ने सीजेआई के समक्ष रखा ये तर्क

सिंघवी ने कहा कि पहले इस मामले की सुनवाई जस्टिस बोपन्ना की पीठ कर रही थी, जिसने इस मामले को ढाई घंटे सुना था। अब आज इसे न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी के समक्ष सूचीबद्ध किया गया है।

सिंघवी को सुनने के बाद प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि मामला न्यायाधीश के समक्ष सूचीबद्ध है तो वह निर्णय लेंगे। इस पर सिंघवी ने कहा कि हम सिर्फ मोहलत मांग रहे हैं। इस पर चीफ जस्टिस बोले, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा।

26 मई को मिली थी जमानत

शीर्ष अदालत ने 26 मई को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन को छह सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत दी थी , लेकिन मीडिया से बात न करने और बिना अनुमति के दिल्ली छोड़ने सहित कई शर्तें भी लगाईं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जैन को अपने इलाज के लिए अपनी पसंद का कोई भी अस्पताल चुनने का भी अधिकार दिया था।

शीर्ष अदालत ने स्पष्ट कर दिया था कि अंतरिम जमानत पर चिकित्सीय स्थिति में विचार किया जाता है। इस मामले में अदालत आज फिर सुनवाई करेगा।