- नई दिल्ली: राजधानी में हुए दंगों (Delhi Riots) के मामले में आरोपी पिंजड़ा तोड़ कार्यकर्ताओं (Pinjra Tod Activists) नताशा नरवाल, देवागना कलीता और जामिया के आसिफ इकबाल तनहा को दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने जमातन दे दी है. अदालत में इस मामले की सुनवाई जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस ए जे भमभानी ने की. हाई कोर्ट की बेंच ने इन आरोपियों को 50 हजार के निजी बॉन्ड पर जमानत दे दी.
कोर्ट ने सुनवाई के दौरान उत्तर-पूर्व दिल्ली में हुए दंगों के मामले में जमानत दी है. कोर्ट ने उत्तर-पूर्व दिल्ली दंगा मामले के तीनों आरोपियों को अपने अपने पासपोर्ट जमा करने, भविष्य में गवाहों को प्रभावित न करने और सबूतों के साथ छेड़खानी न करने का निर्देश दिया है.
यह तीनों पिछले साल से ही दिल्ली की जेलों में कैद थे. देवांगना और नताशा को पहले भी कोर्ट ने कुछ मामलों में बेल जरूर दे दी थी लेकिन पुलिस ने उनके ऊपर कई और मामले चला रखे थे जिसकी वजह से वह जमानत पर रिहा नहीं हो सकी थीं. तीनों को हिंसा मामले में UAPA के तहत अरेस्ट किया गया था.
तनहा ने लोवर कोर्ट के 26 अक्टूबर, 2020 के आदेश को चुनौती दी थी. तब कोर्ट ने इस आधार पर बेल अर्जी खारिज कर दी थी कि आरोपी ने साजिश में कथित रूप से सक्रिय भूमिका निभाई थी.