नई दिल्ली, : नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने 6 दिसंबर की घटना की सूचना नहीं देने के लिए एयर इंडिया (Air India) पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। नियमों का उल्लंघन करने के लिए एयर इंडिया पर ये जुर्माना लगाया गया है। डीजीसीए ने 9 जनवरी को यात्रियों के साथ हुई दुर्व्यवहार की घटना को लेकर कारण बताओ नोटिस जारी किया था। घटना 6 दिसंबर को एयर इंडिया की पेरिस-दिल्ली उड़ान में हुई थी जब एक पुरुष यात्री ने शराब के नशे में यात्रियों के साथ हुई दुर्व्यवहार किया था।
पायलट ने ATC को दी सूचना
विमान के पायलट ने इस घटना के बारे में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) को सूचना दी, जिसके बाद पुरुष यात्री को पकड़ लिया गया था। एक हफ्ते से भी कम समय में ये दूसरी बार है जब नियामक ने यात्रियों के अनियंत्रित व्यवहार के संबंध में एयर लाइन के खिलाफ कार्रवाई की है।
शराब के नशे में था यात्री
हवाई अड्डा प्रबंधन को सूचित किया गया था कि पुरुष यात्री शराब के नशे में था। वो केबिन क्रू के निर्देशों का पालन नहीं कर रहा था और उसने बाद में एक महिला यात्री के कंबल पर पेशाब कर दिया था। पुरुष यात्री को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) ने विमान से उतरते ही पकड़ लिया था, लेकिन बाद में आपसी समझौते के बाद उसे छोड़ने की अनुमति दी गई थी। आरोपी ने लिखित माफी भी मांगी थी।
पुलिस केस करने से किया था इनकार
महिला यात्री ने शुरू में लिखित शिकायत की थी लेकिन बाद में उन्होंने पुलिस केस करने से इनकार कर दिया था। महिला की तरफ से केस करने से इनकार करने के बाद यात्री को आव्रजन और सीमा शुल्क औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद हवाई अड्डे की सुरक्षा से जाने दिया गया था।