एटा। अलीगंज नगर में लगभग साढ़े चार साल पहले हुई पिता-पुत्री की हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट ने चार आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा
अभियोजन पक्ष के अनुसार नयागांव थाना क्षेत्र के सराय अगहत निवासी रछपाल गुप्ता ने अपनी पुत्री सावित्री देवी की शादी वर्ष 2016 में अलीगंज के टपकन टोला निवासी पारस गुप्ता पुत्र गिरीश गुप्ता के साथ की थी। विवाह के बाद पति तथा अन्य ससुरालियों ने दहेज की शुरू कर दी तथा सावित्री का उत्पीड़न करने लगे।
कई बार पंचायत के बावजूद भी उत्पीड़न काम न हुआ तो 18 मई 2019 को रक्षपालबेटी के घर पहुंचे। इसके बाद 19 मई की रात को पुत्री सावित्री देवी तथा पिता रक्षपाल की गले में रस्सी डालकर व हथौड़े से प्रहार कर हत्या कर दी गई।
इन पर दर्ज हुआ था केस
काफी चर्चित और जघन्य हत्याकांड को लेकर मृतक रछपाल के पुत्र राहुल गुप्ता ने पति पारस गुप्ता, ससुर गिरीश गुप्ता सास तथा चचिया ससुर भगवान दास के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया था। मामले की विवेचना तत्कालीन क्षेत्राधिकार अजय भदौरिया ने करते हुए कई साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत किए।
अभियोजन की ओर से राहुल गुप्ता के अलावा आधा दर्जन अन्य गवाहों ने आरोपितों के विरुद्ध बयान दर्ज कराए। बचाव पक्ष की ओर से आरोपितों को बेकसूर बताया गया। वहीं एडीजीसी अपराध यतेंद्र कुमार शाक्य एडवोकेट ने बहस तथा साक्ष्य गवाहों के आधार पर आरोपितों को कड़ी से कड़ी सजा की मांग की।
अंत में गवाहों के बयान तथा उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अपर जिला सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट अली रजा ने सभी नामजद चारों आरोपितों को हत्याकांड का आरोपी करार दिया। मामले में मृतका विवाहिता के पति पारस गुप्ता सहित सास ससुर गिरीश गुप्ता व मैना देवी, चचिया ससुर भगवान दास को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। सभी को 10-10 हजार रुपये अर्थदंड से भी दंडित किया गया है।