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IAS Pooja Singhal को सुप्रीम कोर्ट से राहत, मिली अंतरिम जमानत,


जासं, । मनी लांड्रिंग में आरोपित निलंबित आईएएस पूजा सिंघल को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें एक माह की अंतरिम जमानत की सुविधा प्रदान की है। मामले में अगली सुनवाई 6 फरवरी को निर्धारित की गई है। हाई कोर्ट से जमानत खारिज होने के बाद पूजा सिंघल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। उनकी ओर से बेटी की तबीयत खराब होने और कस्टडी के आधार पर जमानत दिए जाने की गुहार लगाई गई थी। सुनवाई के दौरान अदालत ने उन्हें अंतरिम जमानत प्रदान करते हुए मेरिट पर सुनवाई के लिए 6 फरवरी की तिथि निर्धारित की है।

मनरेगा घोटाले में गिरफ्तार हुई थी पूजा सिंघल

बता दें कि खूंटी में हुए मनरेगा घोटाला मामले में ईडी ने पूजा सिंघल को गिरफ्तार किया था। ईडी की छापेमारी में उनके सीए सुमन कुमार के कार्यालय से 19 करोड़ बरामद हुए थे। फिलहाल इस मामले में निचली अदालत में ट्रायल चल रहा है। हालांकि, जमानत के लिए यह शर्त रखी गई है कि उन्‍हें दिल्‍ली में ही रहना होगा और वह एनसीआर से बाहर कदम नहीं रख सकती हैं।