इंदौर, । मध्य प्रदेश में मारपीट के दस साल पुराने मामले में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह सहित कांग्रेस के छह नेताओं को इंदौर के विशेष न्यायालय ने शनिवार को एक-एक साल कारावास की सजा सुनाई। न्यायालय ने आरोपितों पर पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। दिग्विजय व अन्य पर 17 जुलाई, 2011 को उज्जैन के जूना सोमवारिया में भाजयुमो कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट का आरोप था। एफआइआर में पहले दिग्विजय का नाम ही नहीं था, लेकिन बाद में अभियोजन ने धारा 319 के तहत एक आवेदन देकर उनका नाम जुड़वाया था। प्रकरण का विचारण भोपाल के विशेष न्यायालय में चल रहा था, लेकिन पिछले दिनों जनप्रतिनिधियों के खिलाफ दर्ज प्रकरणों की सुनवाई के लिए इंदौर में विशेष न्यायालय गठित होने के बाद प्रकरण भोपाल से इंदौर विशेष न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया था। शनिवार को विशेष न्यायाधीश मुकेश नाथ ने मामले में निर्णय सुनाया। सजा सुनाने के कुछ ही देर बाद दिग्विजय सिंह और अन्य को 25-25 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत भी दे दी गई।
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