मोरबी, । गुजरात के मोरबी पुल त्रासदी में बचे एक व्यक्ति अश्विन मेहरा ने सोमवार को उस दुखद हादसे को याद करते हुए कहा कि कुछ शरारती लोग पुल की रस्सियों को हिला रहे थे। इस हादसे में 132 लोगों की मौत हो गई और 100 से अधिक घायल हो गए। यह घटना शाम 6: 30 बजे के आसपास हुई। गिरने से पहले इस पुल से तीन बार आवाज आई। यह पूछे जाने पर कि वह इस त्रासदी से कैसे बचे, उन्होंने कहा, “मैं पास के पेड़ों की शाखाओं को पकड़ कर बच गया। मेरे साथ मेरा दोस्त प्रकाश था और वह भी बच गया।”
उनके पैर और पीठ में चोटें आई हैं। उसका सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है। मोरबी के सभी घायलों को जीएमईआरएस जनरल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राज्य के मुख्यमंत्री कार्यालय ने आज घोषणा की कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मंगलवार को गुजरात के मोरबी जाएंगे।
नवीनतम अनुमानों के अनुसार रविवार को मोरबी शहर में एक केबल सस्पेंशन पुल के गिरने से मच्छू नदी में गिरने से महिलाओं और बच्चों सहित कम से कम 132 लोगों की मौत हो गई और 100 से अधिक लोगों का इलाज चल रहा है। केवड़िया में मौजूद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि बचाव अभियान जारी है और बचाव एवं राहत प्रयासों में कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी।
पीएम मोदी ने कहा, “गुजरात सरकार कल से राहत और बचाव अभियान चला रही है। केंद्र भी राज्य सरकार को हर संभव मदद कर रहा है।” पीएम मोदी ने कहा, “राज्य सरकार ने इस घटना की जांच के लिए एक समिति का गठन किया है। मैं देश के लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि बचाव और राहत कार्यों में कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी।गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने सोमवार को एक समीक्षा बैठक की और रविवार को माच्छू नदी पर बना झूला गिरने के बाद जारी बचाव अभियान का जायजा लिया।
सीएम ने रेस्क्यू टीम से जरूरी जानकारी जुटाई। वह बीती रात मोरबी पहुंचे और कल से ही तलाशी एवं बचाव अभियान चला रहे हैं। उन्होंने स्थानीय प्रशासन को आवश्यक मार्गदर्शन दिया। रविवार शाम को मोरबी केबल ब्रिज हादसे के बाद एनडीआरएफ की टीम द्वारा बचाव और राहत कार्य किया जा रहा है। गुजरात पुलिस ने पुल ढहने की घटना में आईपीसी की धारा 304 और 308 (गैर इरादतन हत्या) के तहत प्राथमिकी दर्ज की है।
गुजरात सरकार ने पुल ढहने की जांच के लिए पांच सदस्यीय समिति का भी गठन किया है। मोरबी बी डिवीजन के पुलिस निरीक्षक, प्रकाशभाई देकावड़िया ने कहा, “पुल के रखरखाव और प्रबंधन एजेंसियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 304 (गैर इरादतन हत्या), 308 (गैर इरादतन हत्या करने का प्रयास), और 114 (अपराध होने पर उपस्थित होने वाले) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।