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Nitish Kumar का बड़ा फैसला! बिहार में अब इन लोगों को भी मिलेगा बेरोजगारी भत्ते का फायदा


 पटना। राज्य में अब मनरेगा में काम नहीं मिलने पर बिहार में भी बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। ग्रामीण विकास विभाग ने काम मांगने पर 15 दिनों के अंदर काम उपलब्ध नहीं कराने पर बेरोजगारी भत्ते का प्रविधान किया है। वित्त विभाग ने इसकी मंजूरी दे दी है।

 

इसके बाद महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा), बिहार बेरोजगारी भत्ता नियमावली-2024 का विस्तृत प्रारूप जारी कर दिया है। इस पर लोगों से सुझाव, आपत्ति एवं संशोधन प्रस्ताव भी आमंत्रित किया गया है। शीघ्र ही कैबिनेट से प्रस्ताव को मंजूरी दिलाने की तैयारी है।

कैबिनेट से स्वीकृति का इंतजार…

कैबिनेट से स्वीकृति के बाद मनरेगा में काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। बेरोजगारी भत्ता की राशि राज्य सरकार के खजाने से दी जाएगी। ग्रामीण विकास विभाग ने, इससे संबंधित प्रारूप प्रकाशित कर दिया है। प्रारूप प्रकाशन के 45 दिनों तक इस पर आपत्ति ली जाएगी।

किन परिस्थितियों में किनको बेरोजगारी- भत्ता दिया जाएगा, ये प्रारूप में स्पष्ट किया गया है। मनरेगा में काम मांगने पर संबंधित अधिकारी द्वारा काम नहीं उपलब्ध कराने की स्थिति में प्रारूप में तय प्रविधान हिसाब से 57 रुपये से लेकर 115 तक प्रतिदिन के हिसाब से भत्ता निर्धारण पर सरकार विचार कर रही है।