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NPS नियमों में बदलाव, अब क्रेडिट कार्ड से टियर-2 खातों में नहीं कर सकेंगे कॉन्ट्रिब्यूशन


नई दिल्ली, । पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के टियर-2 खातों में बड़ा बदलाव करते हुए क्रेडिट कार्ड के जरिए अंशदान के भुगतान की सुविधा को रोकने का फैसला किया है। पीएफआरडीए के इस निर्णय के बाद एनपीएस के टियर -1 खाते के लिए क्रेडिट कार्ड से भुगतान की सुविधा बनी रहेगी, जबकि टियर -2 खाते के लिए क्रेडिट कार्ड से भुगतान अब मुमकिन नहीं होगा।

टियर-2 एनपीएस खाते में क्रेडिट कार्ड से भुगतान बंद करने की जानकारी देते हुए पीएफआरडीए के सर्कुलर में कहा गया है कि प्राधिकरण ने एनपीएस के टियर-2 खाते में भुगतान के तरीके के रूप में क्रेडिट कार्ड के उपयोग को रोकने का फैसला किया है। पीएफआरडीए ने पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 की धारा 14 के तहत मिली शक्तियों का प्रयोग करते हुए ग्राहकों के हितों की रक्षा करने के लिए यह कदम उठाया है।

क्यों हुआ यह फैसला

दरअसल, म्यूचुअल फंड या स्टॉक में निवेश के लिए क्रेडिट कार्ड भुगतान को प्रोत्साहित नहीं किया जाता है, क्योंकि इस तरह के भुगतान में अधिक ब्याज देना होता है। क्रेडिट कार्ड से भुगतान करने वाले एनपीएस खाताधारकों को 0.60 प्रतिशत का गेटवे शुल्क देना होता है । जब हम इसमें जीएसटी जोड़ते हैं तो यह शुल्क और अधिक हो जाता है। एनपीएस के टियर-1 खाते के लिए क्रेडिट कार्ड से भुगतान जारी रहेगा।

क्या होता है टियर-2 एनपीएस खाता

NPS टियर-2 एक नॉन–रिटायरमेंट NPS खाता है। प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी खुद का बिजनेस करने वाले व्यक्ति इसमें निवेश कर सकते हैं। बिना किसी पेनाल्टी या लॉक-इन के आप पैसे निकाल सकते हैं। NPS टियर 2 खाते के लिए कोई न्यूनतम बैलेंस राशि या न्यूनतम वार्षिक योगदान नहीं है। टियर-2 खाते वाले एनपीएस खाताधारक टियर-2 खाते में किए गए निवेश पर आयकर छूट का दावा करने के पात्र नहीं होंगे। हालांकि, टियर-2 एनपीएस खाते में टियर-1 एनपीएस खाते की तुलना में निकासी और निकासी के नियम लचीले हैं। इसके अलावा केवल वही एनपीएस खाताधारक टियर-2 एनपीएस खाता खोल सकते हैं, जिनका टियर-1 खाता है। कोई भी व्यक्ति न्यूनतम 1000 रुपये के साथ टियर-2 एनपीएस खाता खोल सकता है।