नई दिल्ली, । सरकारी कर्मचारियों के लिए Provident Fund Khata में ज्यादा रकम जोड़ने का फॉर्मूला अब महंगा पड़ सकता है। क्योंकि आयकर विभाग PF (Provident Fund) खाते में जरूरत से ज्यादा रकम कटवाने पर टैक्स लगाएगा। बता दें कि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने पिछले बजट में ही प्राइवेट जॉब वालों के PF खाते में 2.5 लाख रुपये तक टैक्स फ्री योगदान का कैप लगाया था। उसके बाद सरकारी कर्मचारियों पर भी GPF (General Provident Fund) में टैक्स फ्री योगदान की सीमा लागू कर दी। यह सीमा 5 लाख रुपये सालाना है। यह कटौती 1 अप्रैल 2022 से शुरू होगी।
आयकर की वसूली सैलरी में कटौती से
अब आदेश आया है कि 5 लाख रुपये से ऊपर GPF कटवाने वाले सरकारी कर्मचारियों को उसके ब्याज से कमाई पर मोटा टैक्स लगाया जाए। इस आयकर की वसूली उनकी सैलरी में कटौती कर की जाए। सरकार के अकाउंट ऑफिस ने कहा है कि CBDT ने Income-tax (25th Amendment) Rule 2021 लागू कर दिया है। इससे GPF में अधिकतम टैक्स फ्री योगदान की सीमा 5 लाख रुपये लागू हो गई है। इसके ऊपर अगर कर्मचारी ने और कटौती कराई तो फिर ब्याज आय को इनकम माना जाएगा और टैक्स लगेगा। इसका जिक्रा Form 16 में भी किया जाएगा।