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RBI ने इन बैंकों पर लगाया 47.5 लाख रुपए का जुर्माना


  1. बिजनेस डेस्कः भारतीय रिजर्व बैंक ने दो बैंकों पर जुर्माना लगाया है। रिजर्व बैंक ने ‘जमाकर्ताओं की शिक्षा एवं जागरुकता कोष योजना’ से संबधित नियमों का पालन न करने की वजह से धनलक्ष्मी बैंक पर जुर्माना लगाया है। RBI ने 27.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इस केंद्रीय बैंक के अलावा गोरखपुर स्थित NE और EC रेलवे कर्मचारियों के बहुराज्यीय प्राथमिक सहकारी बैंक पर भी कुछ नियमों का उल्लंघन करने की वजह से 20 लाख की पेनल्टी लगाई गई है। बैंक ने इन दोनों बैंकों पर कुल 47.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।

RBI की ओर से जारी किए गए बयान के मुताबिक, धनलक्ष्मी बैंक पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की एक धारा के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया गया है। बयान में कहा गया कि पूर्वोत्तर (NE) और मध्य पूर्वी (EC) रेलवे कर्मचारियों के बहुराज्यीय प्राथमिक सहकारी बैंक की 31 मार्च 2019 को वित्तीय स्थिति के आधार पर बैंक की निरीक्षण रिपोर्ट में पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचे (SAF) के तहत जारी किए गए विशिष्ट निर्देशों का पालन नहीं करने या उनका उल्लंघन करने के बारे में पता चला।