नई दिल्ली, । भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने नॉन-बैंक यूनिट्स के लिए भारत बिल भुगतान ऑपरेटिंग यूनिट्स की स्थापना के लिए नियमों में काफी ढील दे दी है। केंद्रीय बैंक ने कहा कि इस सेगमेंट में अधिक कंपनियों को लाने के लिए नेटवर्थ की जरूरत को घटाकर 25 करोड़ रुपये कर दिया गया है। वर्तमान में किसी नॉन-बैंक यूनिट्स के लिए भारत बिल भुगतान ऑपरेशन यूनिट्स स्थापित करने के लिए नेटवर्थ की सीमा 100 करोड़ रुपये है। बता दें कि भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) बिल भुगतान के लिए एक ‘इंटरऑपरेबल’ प्लेटफॉर्म है।
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