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SC ने सिसोदिया की जमानत याचिका पर ED और CBI को भेजा नोटिस अब 28 जुलाई को होगी सुनवाई


नई दिल्ली, । आबकारी नीति घोटाले मामले में आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट जांच एजेंसी को नोटिस जारी किया है और सीबीआई, ईडी से 28 जुलाई तक जवाब मांगा है।

सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत की जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में सीबीआई और ईडी को नोटिस जारी किया है। अब इस मामले की सुनवाई के लिए अदालत ने 28 जुलाई की तारीख मुकर्रर की है।

हाईकोर्ट के फैसले को दी चुनौती

बता दें कि मनीष सिसोदिया ने दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए गुरुवार को जमानत याचिका दाखिल की थी।

ईडी ने जब्त की सिसोदिया की संपत्ति

बता दें कि ईडी ने बीते दिनों दिल्ली आबकारी नीति (Delhi Excise policy 2021-22) घोटाले के आरोपी मनीष सिसोदिया की 7.40 की संपत्तियों को जब्त कर लिया था। यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून के तहत की गई है। सिसोदिया के साथ ही अन्य आरोपी अमनदीप ढल, राजेश जोशी और गौतम मलहोत्रा की भी 52.24 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की गई थी।

लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार हुए थे सिसोदिया

आप नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री सिसोदिया को शराब नीति मामले में फरवरी में लंबी पूछताछ के बाद सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। इस बाद ईडी ने शराब नीति के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तिहाड़ जेल में पूछताछ के बाद मार्च में गिरफ्तार किया था।