SC on bulldozer action बुलडोजर एक्शन के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई है। कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक सुरक्षा सर्वोपरि है और सड़क जल निकायों या रेल पटरियों पर अतिक्रमण करने वाले किसी भी धार्मिक ढांचे को हटाया जाना चाहिए। कोर्ट ने ये भी कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और बुलडोजर कार्रवाई और अतिक्रमण विरोधी अभियान के लिए उसके निर्देश सभी पर लागू होंगे।
हमारे निर्देश सभी पर लागूः SC
कोर्ट ने ये भी कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और बुलडोजर कार्रवाई और अतिक्रमण विरोधी अभियान के लिए उसके निर्देश सभी नागरिकों के लिए होंगे, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो।