- नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट का कहना है कि टीकाकरण अभियान में प्राथमिकता के लिए हर कोई अदालत का दरवाजा खटखटा रहा है। कोर्ट आगे कहता है कि अगर हम सभी को प्राथमिकता दें तो दूसरे नंबर पर कौन होगा। ऑटो और बस चालकों आदि के टीकाकरण में प्राथमिकता की मांग करने वाली जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह बयान दिया है।
बता दें कि देश में 16 जनवरी से शुरू हुए कोरोना वैक्सीनेशन के पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मचारियों और फ्रंटलाइन वर्करों और 45 साल से अधिक उम्र के व्यक्तियों को वैक्सीनेशन में प्राथमिकता दी गई थी। इसके बाद दूसरे चरण में 18 साल से ऊपर वाले सभी को वैक्सीन लगाई जा रही है। हालांकि वैक्सीन की कमी के कारण फिलहाल कई स्थानों पर लोगों को वैक्सीन के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है।