- नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने नई आबकारी नीति को सोमवार को वेबसाइट पर सार्वजनिक कर दिया। नीति में शराब बेचने को लेकर सख्त दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। शराब की दुकानों पर इस तरह की व्यवस्था बनाई जाएगी कि लोगों के साथ धक्का-मुक्की नहीं हो। शराब की दुकानों को सुविधाजनक और वातानुकूलित बनाया जाएगा।
सरकारी वेबसाइट पर अपलोड किए गए नीति दस्तावेज में कहा गया है कि एल-7वी (भारतीय और विदेशी शराब) के रूप में खुदरा बिक्री किसी भी बाजार, माल, वाणिज्यिक सड़कों और क्षेत्रों, स्थानीय शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और ऐसे अन्य स्थानों में खोली जा सकती हैं।
अपनी आबकारी नीति के तहत दिल्ली सरकार ने पहले ही 32 जोन में एल-7 वी लाइसेंस के लिए निविदाएं जारी की हैं, जिसमें शहर को विभाजित किया गया है। प्रत्येक विक्रेता एक वॉक-इन अनुभव प्रदान करेगा और डिजाइन किया जाएगा। ग्राहकों को किसी दुकान के बाहर या फुटपाथ पर भीड़ लगाने और काउंटर से खरीदारी करने की अनुमति नहीं होगी।
प्रत्येक ग्राहक को वेंड के अंदर प्रवेश दिया जाएगा और पूरी शराब चयन और बिक्री प्रक्रिया को वेंड परिसर के भीतर ही पूरा किया जाएगा। दुकानों को वातानुकूलित और अच्छी तरह से रोशनी वाले और कांच के दरवाजों वाला बनाया जाएगा। उनके पास दुकान के अंदर और बाहर सीसीटीवी कैमरे होंगे और रिकॉर्डिंग न्यूनतम एक महीने की अवधि के लिए रखी जाएगी। लाइसेंसधारी द्वारा सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए जाएंगे।