पटना। वर्ष 2013 में पटना के गांधी मैदान में हुए विस्फोट प्रकरण में पटना हाई कोर्ट ने बुधवार को चार दोषियों की मृत्युदंड की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया। चारों दोषियों (हैदर अली, मोजिबुल्लाह, नोमान और इम्तियाज) को पहले सिविल कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई थी।
हाई कोर्ट ने उनकी सजा कुछ कम कर दी है। उन चारों के साथ दोषी पाए गए उमर और अजहरुद्दीन को निचली अदालत से आजीवन कारावास की सजा हुई थी। हाई कोर्ट ने उसे बरकरार रखा है। उल्लेखनीय है कि निचली अदालत ने इस घटना को ‘रेयर ऑफ द रेयरेस्ट’ बताया था।