छात्र-छात्राओं एवं शिक्षक-कर्मियों के लिए मास्क अनिवार्य
(आज शिक्षा प्रतिनिधि)
पटना। कोरोना से बचाव वाले टीके का दोनों डोज ले चुके शिक्षक एवं कर्मचारियों को ही प्राइवेट स्कूलों में प्रवेश की अनुमति होगी। नये कोरोना वायरस वेरिएंट के मद्देनजर छात्र-छात्राओं एवं शिक्षक-कर्मियों के लिए मास्क अनिवार्य होगा।इस बाबत जिले के सभी प्राइवेट स्कूलों के प्रिंसिपल एवं डाइरेक्टर को जिला शिक्षा पदाधिकारी अमित कुमार द्वारा निर्देश दिये गये हैं। ये निर्देश गृह विभाग (विशेष शाखा) द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया के आलोक में दिये गये हैं।
निर्देश 1ली से 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई वाले सभी प्राइवेट स्कूलों पर लागू होंगे। निर्देश के अनुरूप ही स्कूलों में पठन-पाठन एवं नामांकन सहित सभी काम-काज होंगे। निर्देश के मुताबिक शिक्षण संस्थानों के संचालन में कोविड अनुकूल व्यवहार संबंधी जारी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) को यथावत लागू रखा जायेगा।
नये कोरोना वायरस वेरिएंट ओमिक्रोन को ध्यान में रख कर सभी छात्र-छात्राएं एवं विद्यालय कर्मियों के लिए मास्क का उपयोग एवं हैंड सेनिताईजेशन का अनुपालन विशेष रूप से सुनिश्चित किया जायेगा। शैक्षणिक संस्थानों में ऑनलाइन माध्यम से शिक्षण-मूल्यांकन की व्यवस्था के विकल्प को भी यथासंभव उपलब्ध रखा जायेगा।
ऑफलाइन शिक्षण व्यवस्था के तहत यह आवश्यक होगा कि विद्यालय के सभी वयस्क कर्मियों को कोविड-19 टीका का दोनों डोज लेने के बाद ही विद्यालय परिसर में प्रवेश की अनुमति दी जायेगी। प्रतिदिन विद्यालय परिसर एवं वाहनों को सेनिताईज किया जायेगा। विद्यालय में नामांकित छात्र-छात्राओं के जरा भी तबियत खराब होने की शिकायत पर उन्हें ऑफलाइन शिक्षण व्यवस्था से अलग रखा जायेगा।