सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले पर याचिकाकर्ता पहले हाई कोर्ट में याचिका दायर करें। याचिकाकर्ता रविंदर कुमार शर्मा की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।
जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल की ओर से राज्य विधानसभा में पांच विधायकों के मनोनीत (Five MLA Nomination) करने के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि यह एक बुनियादी संरचना का मुद्दा है। आप इसके सहारे चुनाव से मिले जनादेश को रद्द कर सकते हैं। वरिष्ठ वकील की दलील पर कोर्ट ने जवाब दिया।