नई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार द्वारा पूरे राज्य में जाति आधारित जनगणना कराने के फैसले के खिलाफ लगी याचिकाओं पर विचार करने से इंकार कर दिया है। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ताओं को संबंधित उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने और कानून के अनुसार उचित उपाय खोजने की स्वतंत्रता प्रदान है तो पहले वहीं जाएं।