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स्कूल भर्ती घोटाला मामले में बंगाल सरकार ने खटखटाया SC का दरवाजा


कोलकाता। बंगाल सरकार ने बुधवार को राज्य के स्कूल सेवा आयोग (SSC) द्वारा 25,753 शिक्षकों और शिक्षेतर कर्मचारियों की नियुक्ति को अवैध ठहराते हुए रद करने के कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।

 

बंगाल सरकार ने क्या कुछ कहा?

राज्य सरकार ने अपनी अपील में कहा है कि उच्च न्यायालय ने मनमाने ढंग से नियुक्तियों को रद कर दिया। हाई कोर्ट के फैसले से स्कूलों में एक बड़ा शून्य पैदा हो जाएगा। स्कूल सेवा आयोग ने राज्य द्वारा संचालित और सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए नियुक्ति की थी।

बता दें कि कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सोमवार को 2016 की चयन प्रक्रिया को अमान्य घोषित कर दिया था और सीबीआई को नियुक्ति प्रक्रिया की जांच करने का निर्देश दिया था। उसने केंद्रीय एजेंसी को तीन महीने के भीतर एक रिपोर्ट सौंपने को भी कहा था।

बंगाल सरकार की याचिका में कहा गया है कि उच्च न्यायालय पूरी चयन प्रक्रिया को रद करने के प्रभाव को समझने में नाकाम रहा, जिसके परिणामस्वरूप शिक्षण और शिक्षेतर कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से सीधे बर्खास्त कर दिया गया। उसने याचिकाकर्ता राज्य को ऐसी आपात स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त समय भी नहीं दिया जिससे प्रणाली ठप हो गई।

पीठ ने एसएससी को लोकसभा चुनाव के नतीजों की घोषणा की तारीख से एक पखवाड़े के अंदर नई नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश भी दिया था। बता दें कि एसएससी ने दावा किया है कि कुल अयोग्य उम्मीदवार 5,000 के आसपास हैं, लेकिन हाई कोर्ट ने सभी नियुक्तियों को रद कर दिया है।

 

नौकरी खोने वाले योग्य उम्मीदवारों को कानूनी सलाह देगी भाजपा

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा है कि हाई कोर्ट के फैसले के बाद नौकरी खोने वाले योग्य उम्मीदवारों को भाजपा कानूनी सलाह देगी। उन्होंने कहा कि ममता कहती हैं कि वह नौकरी खोने वालों के साथ हैं। वह दरअसल इसके जरिए अयोग्य उम्मीदवारों की ढाल बनना चाहती हैं, जिन्होंने उनके नेताओं को लाखों रुपये रिश्वत देकर नौकरी हासिल की है।