नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मंगलवार को हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा कि ईडी द्वारा एकत्र की गई सामग्री से पता चलता है कि अरविंद केजरीवाल ने साजिश रची थी और अपराध की य के उपयोग और छिपाने में सक्रिय रूप से शामिल थे।
ईडी के मामले से यह भी पता चलता है कि वह निजी तौर पर आम आदमी पार्टी के संयोजक के तौर पर भी शामिल थे। बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। अदालत ने कहा कि सरकारी गवाह संबंधी कानून एक साल से नहीं बल्कि 100 साल से भी ज्यादा पुराना है। यह नहीं कहा जा सकता कि इसे वर्तमान याचिकाकर्ता (केजरीवाल) को फंसाने के लिए बनाया गया था।