- NACH बैंक बंद होने पर ऐसी कोई सुविधा नही देता है, जो 1 अगस्त से बदल जाएगा 1 अगस्त से आपको वेतन या पेंशन को निकालने और ईएमआई भुगतान जैसे लेनदेन के लिए बैंक खुलने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस (NACH) के नियमों में बदलाव किया है
एनएसीएच की चौबीसों घंटे उपलब्धता की घोषणा के बाद अब, वेतन, पेंशन, आदि का भुगतान और बिजली, गैस, टेलीफोन, पानी आदि के बिल के साथ म्यूचुअल फंड में निवेश, बीमा प्रीमियम से संबंधित भुगतानों की भी सुविधा ग्राहकों को हर समय प्रदान की जायेगी।
वर्तमान में, NACH बैंक बंद होने पर ऐसी कोई सुविधा नही देता है, जो 1 अगस्त से बदल जाएगा। 1 अगस्त से आपको वेतन या पेंशन को निकालने और ईएमआई भुगतान जैसे लेनदेन के लिए बैंक खुलने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, इसी सिलसिले में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस (NACH) के नियमों में बदलाव किया है जो अगस्त 2021 के पहले दिन से लागू होगा।
नए मानदंडों के अनुसार, NACH, जो ग्राहको को भुगतान की सुविधा प्रदान करता है, अब वह सप्ताह के सभी सात दिनों के लिए कार्य करेगा, चाहे बैंक की छुट्टियां कुछ भी क्यों ना हो। इसके कारण वेतन और पेंशन जैसे भुगतानों को वीकेन्ड पर निकाला जा सकता है, जबकि अभी यह सुविधा केवल बैंकों के खुले रहने पर यानी सोमवार से शुक्रवार तक ही उपलब्ध है।