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कोरोना वायरस से परिवार में कमाऊ सदस्य की मौत, मदद के लिए केंद्र सरकार ने किए बड़े ऐलान


  1. नई दिल्ली. कोरोना महामारी में परिवार के कमाऊ सदस्य को खो देने वाले परिवारों के लिए केंद्र सरकार ने कुछ अहम कदम उठाए हैं. केंद्र के फैसले के मुताबिक मृत व्यक्ति के आश्रितों को इंप्लाइज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के तहत फैमिली पेंशन दिया जाएगा. इसके साथ ही EDLI स्कीम के तहत बीमा की सुविधा भी मिलेगी. पीएमओ की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक कोविड-19 पीड़ितों के आश्रित परिवार के सदस्यों को औसत दैनिक वेतन के 90 प्रतिशत के बराबर पेंशन मिलेगी.

आश्रितों के लिए पेंशन के अलावा, सरकार कोविड-19 से प्रभावित परिवारों के लिए बढ़ा हुआ, उदारीकृत बीमा मुआवजा सुनिश्चित करेगी. केंद्र की इन घोषणाओं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इससे महामारी के शिकार परिवारों को आर्थिक मुश्किलों से निपटने में मदद मिलेगी. उन्होंने कहा कि सरकार कोविड-19 पीड़ितों के परिवारों के साथ खड़ी है, उनके समक्ष आ रही वित्तीय दिक्कतों को कम करने के प्रयास किये जा रहे हैं.

बता दें कि इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार के दूसरे कार्यकाल की दूसरी वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर शनिवार को कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा की. इसमें ऐसे बच्चों के 18 वर्ष पूरा होने पर उन्हें दस लाख रुपये दिए जाने और उनकी शिक्षा को लेकर प्रावधान शामिल हैं. इस तरह के बच्चों का सहयोग करने के लिए उपायों पर विचार-विमर्श की खातिर एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि ”पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रेन” योजना के तहत उनका सहयोग किया जाएगा.

प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने एक बयान में कहा कि इस तरह के बच्चों के नाम पर सावधि जमा योजना शुरू की जाएगी और पीएम केयर्स कोष से एक विशेष योजना के तहत इसमें योगदान दिया जाएगा, ताकि 18 वर्ष की आयु पूरी करने पर प्रत्येक के लिए 10 लाख रुपये का कोष बनाया जा सके. इस कोष का इस्तेमाल 18 वर्ष के बाद अगले पांच वर्षों तक उन्हें मासिक वित्तीय सहयोग देने में किया जाएगा, ताकि उच्च शिक्षा के वर्षों में वे अपनी निजी जरूरतों को पूरा कर सकें. 23 वर्ष की उम्र में निजी और पेशेवर इस्तेमाल के लिए उन्हें एक निश्चित धन राशि दी जाएगी.