- नई दिल्ली, । दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति के खिलाफ हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है। इस याचिका में कहा गया है कि सरकार ने नई आबकारी नीति में शराब पीने की उम्र को 25 से घटाकर 21 साल कर दी है। सरकार के इस फैसले से राजधानी में ‘ड्रंक एंड ड्राइविंग’ के मामले बढ़ सकते हैं। इसको लेकर दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट को बताया है कि नई आबकारी नीति में शराब पीने की उम्र कम करने का ‘ड्रंक एंड ड्राइविंग’ से कोई लेना-देना नहीं है। केजरीवाल सरकार ने पॉलिसी का बचाव किया है।
शराब पीने की कानूनी उम्र पर प्रतिबंध लगाना ठीक नहीं- सिंघवी
हाईकोर्ट में दिल्ली सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि जब देश में वोट डालने की आयु 18 वर्ष है, तो शराब पीने की कानूनी उम्र पर प्रतिबंध लगाना ठीक नहीं है। सिंघवी ने कहा, “सही मायने में कोई भी शराब पीकर गाड़ी चलाने का समर्थन नहीं करता है।” उन्होंने कहा कि शराब पीकर गाड़ी चलाने के खिलाफ अगल से सख्त कानून और सजा का प्रावधान है। कोर्ट ने सभी दलीलें सुनने के बाद दिल्ली सरकार को एक नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।