लोकायुक्त के आदेश के अनुपालन में जिलाधिकारियों को निर्देश
(आज शिक्षा प्रतिनिधि)
पटना। राज्य में सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों की भूमि अतिक्रमण से मुक्त होगी। सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों की भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने संबंधी लोकायुक्त द्वारा पारित आदेश के अनुपालन को लेकर शिक्षा विभाग के अपर मुख्यसचिव संजय कुमार द्वारा सभी जिलों को जिला पदाधिकारियों को निर्देश जारी किये गये हैं।
निर्देश में जिला पदाधिकारियों से कहा गया है कि वैसे सरकारी प्रारंभिक विद्यालय, जिसकी भूमि अतिक्रमित है, उसे अतिक्रमणमुक्त कराते हुए भूमि का सीमांकन, दाखिल-खारिज, जमाबंदी के साथ प्रतिवेदन उपलब्ध करायें। इस मामले की अगली सुनवाई 27 अप्रैल को होनी है।
दरअसल, लोकायुक्त द्वारा पारित आदेश के आलोक में राज्य के वैसे सभी प्रारंभिक विद्यालय, जिसकी भूमि अतिक्रमित है, उसे अतिक्रमणमुक्त कराते हुए संबंधित भूमि का सीमांकन, विद्यालय के नाम से जमाबंदी एवं दाखिु-खारिज करने हेतु नोडल नामित करने तथा जिला शिक्षा पदाधिकारी, अंचलाधिकारी एवं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के साथ संयुक्त बैठक कर आवश्यक काररवाई करने के निर्देश शिक्षा विभाग द्वारा जिला पदाधिकारियों को दिये गये थे। साथ ही जिलावार रकवा के साथ अतिक्रमित भूमि वाले विद्यालयों की सूची तथा अतिक्रमणमुक्त कराने हेतु की गयी काररवाई की अद्यतन स्थिति के साथ जिला पदाधिकारियों से प्रतिवेदन मांगी गयी थी।
प्रतिवेदन में अतिक्रमण से मुक्त करायी गयी भूमि के साथ ही भूमि का सीमांकन, दाखिल-खारिज एवं जमाबंदी का उल्लेख भी किया जाना था। लेकिन, शिक्षा विभाग को सिर्फ पांच जिलों से ही प्रतिवेदन मिले। इनमें नवादा, कैमूर, सहरसा, पटना एवं भागलपुर शामिल हैं। लेकिन, इन पांचों जिलों के प्रतिवेदन के साथ वैसे प्रारंभिक विद्यालय, जिसकी भूमि अतिक्रमित है तथा उसे अतिक्रमणमुक्त, भूमि का सीमांकन, दाखिल-खारिज एवं जमाबंदी का ब्यौरा नहीं है। बाकी जिलों द्वारा शिक्षा विभाग को प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराये गये हैं।
इसके मद्देनजर बिहार के सदस्य (न्यायिक) लोकायुक्त द्वारा 17 मार्च को पारित आदेश की प्रति भी जिला पदाधिकारियों को हिदायत के साथ दी गयी है। जिला पदाधिकारियों के प्रतिवेदन के आधार पर एक समेकित प्रतिवेदन लोकायुक्त कार्यालय को सौंपा जाना है।