नई दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी में एक जनवरी, 2023 तक सभी प्रकार के पटाखों के भंडारण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध के आदेश के विरुद्ध याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को तत्काल सुनवाई से इन्कार कर दिया। प्रधान न्यायाधीश जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी की पीठ ने तत्काल सुनवाई का अनुरोध करने वाले वकील से मामले को लेकर हाई कोर्ट जाने को कहा।
पीठ ने कहा, ‘हाई कोर्ट को निर्णय करने दीजिए, हम इसमें नहीं पड़ेंगे।’ इस पर वकील ने कहा कि हाई कोर्ट का विचार है कि मामला शीर्ष अदालत के समक्ष लंबित है और इसे 18 अक्टूबर के लिए सूचीबद्ध किया है।
याचिकाकर्ता ने दी थी ये दलील
दिल्ली हाई कोर्ट ने इससे पहले हरित पटाखा व्यापारियों की याचिका पर सुनवाई एक जनवरी तक के लिए टाल दी थी। याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा लगाया गया पूर्ण प्रतिबंध सुप्रीम कोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों का उल्लंघन है, जिन्होंने कभी भी इस तरह के व्यापक प्रतिबंध की व्यवस्था नहीं दी है।
वायु प्रदूषण नहीं चाहते वृद्धि
शीर्ष अदालत ने राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण नियंत्रण के लिए सभी प्रकार के पटाखों के भंडारण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाले दिल्ली सरकार के आदेश पर सोमवार को रोक लगाने से इन्कार करते हुए कहा था कि वह वायु प्रदूषण में वृद्धि नहीं करना चाहती।
पिछले साल शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया था कि पटाखों पर पूरी तरह प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा, केवल उन पटाखों की मनाही होगी जिनमें ‘बेरियम साल्ट’ होगा।