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पत्नी ने क‍िया सुसाइड… इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा- पत‍ि की मर्दानगी की करो जांच?


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प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दहेज उत्पीड़न और खुदकुशी के लिए उकसाने के आरोपी पति के पौरुष शक्ति का परीक्षण करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने जांच रिपोर्ट 12 नवंबर को पेश करने को कहा है। यह आदेश न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव ने हापुड़ के एक याची की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिया है।

याची के खिलाफ हापुड़ में एफआईआर दर्ज है। याची का कहना था कि उसकी पत्नी को बच्चे नहीं हो रहे थे। इस वजह से अवसादग्रस्त पत्नी ने खुदकुशी की है। कोर्ट ने याची के पौरुष शक्ति का परीक्षण कराने का आदेश देते हुए कहा कि बच्चे न होने के लिए हमेशा महिलाओं को दोषी नहीं माना जा सकता पुरुषों में भी पौरुष शक्ति की कमी हो सकती है।

याची के खिलाफ हापुड़ जिले के गढ़मुक्तेश्वर थाने में एफआईआर दर्ज है। याची का कहना था कि उसकी पत्नी को बच्चे नहीं हो रहे थे। इस वजह से अवसादग्रस्त पत्नी ने खुदकुशी की है। कोर्ट ने याची के पौरुष शक्ति का परीक्षण कराने का आदेश देते हुए कहा कि बच्चे न होने के लिए हमेशा महिलाओं को दोषी नहीं माना जा सकता, पुरुषों में भी पौरुष शक्ति की कमी हो सकती है।

किसानों की बेदखली व जमीन में बदलाव पर रोक

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रयागराज एयरपोर्ट-कौशांबी सड़क चौड़ीकरण के लिए प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण मामले राज्य सरकार से एक सप्ताह में जानकारी मांगी है। याचिका की अगली सुनवाई पांच नवंबर को होगी। कोर्ट ने 19 सितंबर 2024 के प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण आदेश के तहत याची किसानों को उसकी कृषि भूमि से बेदखल करने तथा जमीन में बदलाव करने पर रोक लगा दी है।