पटना

बिहारशरीफ: लॉकडाउन के विस्तारित अवधि में बरती जायेगी और सख्ती


      • शहरी क्षेत्र में आवश्यक सेवा की दुकानें खुलेगी सुबह 6 से 10 जबकि ग्रामीण क्षेत्र में 8 से 12 बजे तक
      • अब शादी समारोह में 20 लोग से अधिक नहीं हो सकेंगे शामिल
      • कृषि से संबंधित एवं हार्डवेयर की दुकानें खुलेंगी सोमवार एवं गुरुवार को 06 से 10 बजे तक
      • सरकारी एवं निजी कार्यालय बंद लेकिन पुलिस, प्रशासन, एलपीजी, पेट्रोल पंप, कुरियर, डाक, बैंकिंग जैसी सेवाएं रहेंगी चालू

बिहारशरीफ (आससे)। कोरोना वायरस जनित महामारी की दूसरी लहर को लेकर चल रहे लॉकडाउन जो 15 मई तक था अब वह 25 मई तक प्रभावी होगा। राज्य सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। इसके तहत लॉकडाउन 25 मई तक रहेगा और इस बार लॉकडाउन के दौरान पाबंदियों में भी संशोधन किया गया है। शहरी एवं बाजार क्षेत्र में दुकान के खुलने की अलग-अलग अवधि निर्धारित की गयी है। साथ हीं कई अन्य क्षेत्रों में भी बदलाव किया गया है। इस आलोक में जिलाधिकारी को यह भी शक्ति प्रदान की गयी है कि वे अपने हिसाब से अलग-अलग क्षेत्रों में दुकान खोलने की अवधि में संशोधन भी कर सकते है।

13 मई को गृह विभाग विशेष शाख द्वारा निर्गत निर्देश के अनुसार अब लॉकडाउन 25 मई तक होगा। इस दौरान राज्य सरकार के सभी कार्यालय बंद रहेंगे। अपवाद के तौर पर आवश्यक सेवाएं यथा जिला प्रशासन, पुलिस, सिविल, डिफेंस, विद्युत आपूर्ति, जलापूर्ति, स्वच्छता, फायरब्रिगेड, स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, दूरसंचार, डाक विभाग से संबंधित कार्यालय, कोषागार एवं उनसे संबंधित वित्त विभाग के कार्यालय, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की आवश्यक गतिविधियां कार्यरत रहेगा। न्यायिक प्रशासन के संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया निर्णय लागू होगा।

आदेश में यह स्पष्ट कहा गया है कि दुकानें वाणिज्यिक एवं निजी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे, लेकिन अपवाद के तौर पर बैंकिंग, बीमा, एटीएम संचालन से संबंधित प्रतिष्ठान, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, औद्योगिक एवं विनिर्माण कार्य से संबंधित प्रतिष्ठान, सभी प्रकार के निर्माण कार्य, ई-कॉमर्स से जुड़ी सारी गतिविधियां, कृषि एवं इससे जुड़े कार्य, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टेलीकम्यूनिकेशन, इंटरनेट सेवाएं, ब्रॉडकास्टिंग एवं केबल सेवाओं से संबंधित गतिविधियां, पेट्रोल पंप, एलपीजी, पेट्रोलियम आदि से संबंधित खुदरा एवं भंडारण प्रतिष्ठान खुले रहेंगे।

आवश्यक खाद्य सामग्री तथा फल एवं सब्जी, मांस-मछली, दूध, पीडीएस की दुकानें जो पूर्व में सात बजे से 11 बजे तक कार्य कर रही थी अब शहरी क्षेत्र में यह प्रातः 06 बजे से 10 बजे तक खुलेगा, जबकि ग्रामीण क्षेत्रें में इन दुकानों के खुलने की अवधि सुबह 08 बजे से 12 बजे तक होगी। फल एवं सब्जी की दुकानों को जिला पदाधिकारी स्कैटर करेंगे, जिससे एक हीं स्थान पर दुकान ना रहे और भीड़ ना हो। कोल्ड स्टोरेज, वेयरहाउसिंग, निजी सुरक्षा सेवाएं कार्यरत रहेंगी।

ठेला पर फल एवं सब्जी की घूम-घूम कर बिक्री चालू रहेगी, लेकिन निर्माण सामग्री, निर्माण संबंधी हार्डवेयर तथा बीज और खाद की दुकानें सप्ताह में दो दिन सोमवार एवं गुरुवार को प्रातः 06 बजे से 10 बजे पूर्वाह्न तक खुली रहेगी। लीची, आम फलों की पैकिंग हेतु काठ पेटियों की निर्माण से संबंधित दुकानें तथा आरामिल जिलाधिकारी के अनुमति पर खुल सकेगा। अन्य सभी प्रतिष्ठान वर्क फ्रॉम होम के आधार पर कार्य कर सकता है।

अस्पताल एवं संबंधित स्वास्थ्य प्रतिष्ठान (पशु स्वास्थ्य सहित) उनके निर्माण एवं वितरण इकाईयां, सरकारी एवं निजी दवा दुकानें, मेडिकल लैब, नर्सिंग होम, एंबुलेंस सेवाओं से संबंधित प्रतिष्ठान यथावत कार्य करेंगे। सार्वजनिक स्थानों एवं मार्गों पर अनावश्यक आवागमन (पैदल सहित) पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन बंद रहेगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट 50 प्रतिशत की अनुमति के साथ केवल रेल, वायुयान अथवा लंबी दूरी यात्रा की सेवाओं के लिए चालू रहेगी।

स्वासथ्य सेवा से जुड़ी वाहन अनुमान्य कार्यों से संबंधित कार्यालयों के सरकारी वाहन, ई-पास प्राप्त वाहन, सभी प्रकार के मालवाहक वाहन, वैसे निजी वाहन जो हवाई जहाज और ट्रेन पकड़ने के लिए जा रहे हो, कर्तव्य पर जाने वाले सरकारी एवं अन्य आवश्यक अनुमान्य सेवाओं के निजी वाहन के परिचालन की छूट होगी। इसका उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध मोटरवाहन अधिनियम की धारा 179(1) के अंतर्गत जुर्माना किया जायेगा। सभी स्कूल, कोचिंग एवं शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट एवं खाने की दुकानें बंद रहेगी, लेकिन प्रातः 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक होम डिलीवरी की छूट होगी। धार्मिक स्थल आम जनों के लिए बंद रहेगा।

सभी प्रकार के सामाजिक, राजनैतिक, मनोरंजन, खेलकूद जैसे कार्यक्रम प्रतिबंधित होंगे। सिनेमा, मॉल, स्वीमिंग पूल बंद रहेगा। विवाह समारोह में अधिकतम 20 व्यक्ति की उपस्थिति के साथ आयोजन हो सकेगा, लेकिन डीजे एवं बारात जुलूस की इजाजत नहीं होगी, लेकिन इसके लिए तीन दिन पूर्व थाना को सूचना देनी होगी। अंतिम संस्कार और श्राद्ध कार्य के लिए 20 व्यक्ति की अधिसीमा रहेगी।

राज्य सरकार के निर्देश के आलोक में जिला पदाधिकारी योगेंद्र सिंह ने जिले में वर्णित आदेशों के अनुपालन हेतु दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144, 25 मई तक लागू की है।