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बिहार : मतदानके लिए बारह वैकल्पिक पहचान पत्र होंगे मान्य



नयी दिल्ली (आससे)। चुनाव आयोग ने मतदान प्रक्रिया को और आसान बनाते हुए 12 वैकल्पिक फोटो पहचान पत्रों को भी मान्यता दी है। वोटर आईडी कार्ड नहीं होने पर आधार, पैन या पासपोर्ट अन्य पहचान पत्र दिखाकर मतदान किया जा सकेगा। साथ ही चुनाव आयोग ने यह भी साफ किया है कि मतदान केंद्रों पर पर्दानशीं महिलाओं की गोपनीयता और गरिमा का पूरा ध्यान रखा जाएगा। पर्दानशीं महिलाओं की जांच, महिला अधिकारियों की मौजूदगी में होगी। जिन मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में हैं, लेकिन वे अपनी पहचान के लिए वोटर आईडी कार्ड प्रस्तुत करने में असमर्थ हैं वे आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक/डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड/आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो सहित पेंशन दस्तावेज, केंद्र/राज्य सरकार/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों/विधायकों/एमएलसी को जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र और भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी विशिष्ट दिव्यांग पहचान पत्र कार्ड दिखाकर मतदान कर सकते हैं। चुनाव आयोग ने बताया कि बिहार और उपचुनाव वाले 8 विधानसभा क्षेत्रों में लगभग 100 प्रतिशत मतदाताओं को मतदाता पहचान पत्र जारी कर दिए गए हैं। आयोग ने सभी मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के 15 दिनों के भीतर नए मतदाताओं को वोटर आईडी कार्ड वितरित करने के निर्देश भी जारी किए हैं।
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