- मेहुल चौकसी की जमानत याचिका को मजिस्ट्रेट कोर्ट ने बुधवार को खारिज कर दिया था. मेहुल चौकसी ने यह दलील दी थी कि वह 23 अगस्त को डोमिनिका में अवैध रूप से नहीं घुसा था बल्कि उसे एंटीगा से लाया गया था.
डोमिनिका कोर्ट में भारत का भगोड़ा हीरा व्यापारी और पंजाब नेशनल बैंक फर्जीवाड़े के आरोपी मेहुल चौकसी पर सुनवाई गुरुवार को एक बार फिर से टल गई है. अब अगली सुनवाई होने तक मेहुल चोकसी को डोमिनिका में ही रहना होगा. मेहुल चोकसी जूम वीडियो लिंक के जरिए कोर्ट में पेश हुआ था.
इससे पहले डोमिनिका के मजिस्ट्रेट कोर्ट ने उसकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया. मेहुल चौकसी ने यह दलील दी थी कि वह 23 अगस्त को डोमिनिका में अवैध रूप से नहीं घुसा था बल्कि उसे एंटीगा से लाया गया था. डोमिनिका की हाई कोर्ट की न्यायाधीश बर्नी स्टीफेंसन ने चोकसी की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर करीब तीन घंटे तक सुनवाई करने के बाद उसे मजिस्ट्रेट अदालत में पेश किए जाने का आदेश जारी किया था.
चोकसी ने दावा किया था कि उसे एंटीगुआ एंड बारबुडा से अपहरण कर जबरन कैरीबियाई द्वीप देश में लाया गया. चोकसी की दलीलें खारिज करते हुए हाई कोर्ट में अभियोजन पक्ष ने कहा कि बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका टिकती ही नहीं है, क्योंकि आरोपी अवैध रूप से देश में घुसा और उसे बाद में उसे हिरासत में ले लिया गया.