उत्तर प्रदेश लखनऊ

यूपीमें अधिकारियों-कर्मचारियोंको देना होगा अपनी सम्पत्तिका ब्यौरा


मुख्य सचिव ने मानव सम्पदा पोर्टल पर विवरण दर्ज कराने की जारी की समय सीमा
लखनऊ (आससे.)। उत्तर प्रदेश के सरकारी विभागों में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों को अपनी सम्पत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक करने का फरमान जारी किया गया है।मुख्य सचिव एसपी गोयल द्वारा जारी किये गये आदेश में सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को इकत्तीस जनवरी 2026 तक मानव सम्पदा पोर्टल पर विवरण दर्ज कराने का आदेश दिया गया है।चल-अचल सम्पत्ति का विवरण दर्ज करायें जाने के सम्बन्ध में मुख्य सचिव ने राज्य के समस्त सरकारी अधिकारियों कर्मचारी तथा मानव सम्पदा पोर्टल पर पंजीकृत राज्याधीन स्वायत्तशासी संस्थाओं व निगमों और उपक्रमों के अधिकारियों-कर्मचारियों के लिये इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन कराये जाने का भी फऱमान जारी हुआ।उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या- 09/2023/418/ सामान्य/ सैतालीस-का-4-2023- 18 अगस्त, 2023 के संदर्भ उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली 1956 के नियम 24 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य के समस्त अधिकारियों व कर्मचारियों को अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण अनिवार्य रूप से मानव सम्पदा पोर्टल पर 31 दिसंबर तक प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये थे। कालांतर में निर्गत समविषयक शासनादेश को लेकर 27-02-2025 सहित समय-समय पर तदहेतु सर्वसंबंधित को समयांतर्गत पोर्टल पर चल-अचल सम्पत्ति का विवरण दर्ज करायें जाने के संबंध में निर्देशित किया जाता रहा है। बताते चलें कि अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा 31-12-2025 तक अर्जित समस्त चल-अचल सम्पत्ति का विवरण उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956 के नियम-24 के अनुसार 31-01-2026 तक मानव सम्पदा पोर्टल पर अनिवार्य रूप से दर्ज कर दिया जाये।वर्ष-2025 का विवरण पोर्टल पर प्रस्तुत करने की सुविधा एक जनवरी 2026 से क्रियाशील हो जाएगी। साथ ही शासनादेश में यह की जानकारी दी गई है कि जिन विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्पत्ति विवरण दिये जाने की छूट दी गई है वह छूट पूर्व की भांति लागू रहेगी।
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